PM Modi पर टिप्पणी मामला: Bombay High Court ने Rahul Gandhi को 2019 में जारी समन रद्द करने से किया इनकार
Bombay High Court ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर छह सप्ताह की रोक जारी रखी, ताकि गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।
Written by
Jyoti Mukherjee
मुंबई: प्रधानमंत्री Narendra Modi पर कथित मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में Rahul Gandhi को Bombay High Court से मंगलवार को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 2019 में Girgaon Magistrate Court की ओर से जारी समन को रद्द करने से इनकार करते हुए गांधी की याचिका खारिज कर दी।
मामला 2018 के उस राजनीतिक बयान से जुड़ा है, जिसमें गांधी ने Rafale fighter jet deal के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को “commander-in-thief” कहा था। BJP नेता M H Shrishrimal/Mahesh Shrishrimal की शिकायत पर Girgaon Magistrate ने 28 अगस्त 2019 को गांधी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।
Justice N R Borkar ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई Justice N R Borkar की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि Magistrate के आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट कानूनी खामी या “perversity and illegality” नहीं मिली, जिसके आधार पर High Court को हस्तक्षेप करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई ऐसी गंभीर कमी नहीं है, जो उसे रद्द करने का आधार बने। इसी के साथ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई।
क्या Rahul Gandhi को अब तुरंत कोर्ट में पेश होना होगा?
फिलहाल ऐसा नहीं है। Bombay High Court ने 2021 में दिए अपने अंतरिम निर्देश को छह सप्ताह के लिए जारी रखा है। इसके तहत Magistrate Court को शिकायत पर आगे की सुनवाई स्थगित रखने को कहा गया है।
इसका मतलब है कि गांधी को फिलहाल Magistrate के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। उनके वकील ने Supreme Court में अपील दाखिल करने के लिए अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया था।
किसने दर्ज कराई थी शिकायत?
शिकायतकर्ता M H Shrishrimal, जिन्होंने खुद को BJP का सदस्य बताया, ने आरोप लगाया था कि राजस्थान में सितंबर 2018 में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान गांधी की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानिकारक थी।
शिकायत में गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट का भी हवाला दिया गया था, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए इसी तरह की टिप्पणी की गई थी।
Shrishrimal ने यह भी दावा किया कि इन टिप्पणियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी को समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर आलोचना तथा कथित रूप से अपमान का सामना करना पड़ा।
Rahul Gandhi की ओर से क्या दलील दी गई?
गांधी के वकीलों ने High Court में दलील दी थी कि शिकायत frivolous है और शिकायतकर्ता के पास मामला दर्ज कराने का उचित आधार या locus standi नहीं है।
उनकी ओर से यह तर्क भी दिया गया कि कथित टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीतिक बयान थी और शिकायतकर्ता स्वयं कथित टिप्पणी से सीधे प्रभावित व्यक्ति नहीं थे।
हालांकि, High Court ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता का BJP सदस्य होना और पार्टी के नेता के खिलाफ कथित टिप्पणी से खुद को प्रभावित पक्ष मानना शिकायत पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है।
मामला अभी खत्म नहीं हुआ
High Court का मंगलवार का फैसला राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराने वाला फैसला नहीं है। अदालत ने केवल 2019 में Magistrate द्वारा जारी प्रक्रिया/समन को रद्द करने की उनकी मांग ठुकराई है।
मानहानि की शिकायत पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अभी बाकी है। साथ ही, गांधी के पास Supreme Court में Bombay High Court के फैसले को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
राजनीतिक बयान से अदालत तक पहुंचा मामला
यह मामला 2018 के Rafale विवाद के दौरान कांग्रेस और BJP के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी से जुड़ा है। गांधी उस समय Rafale deal को लेकर तत्कालीन मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे थे।
अब करीब सात साल बाद भी उस टिप्पणी से जुड़ी मानहानि की कानूनी लड़ाई जारी है। Bombay High Court के ताजा आदेश के बाद मामले की नजर अब संभावित Supreme Court appeal पर रहेगी।
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