भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व वित्त सचिव का विवाद अदालत पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में होगा फैसला
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच चल रहा सार्वजनिक विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। दुबे ने गर्ग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये का सिविल मानहानि मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही भी शुरू की गई है। विवाद की शुरुआत गर्ग की ओर से 2018 में कथित मुलाकात और एलआईसी से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप की मांग के संबंध में किए गए दावों से हुई। दुबे ने इन आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया है। दोनों पक्षों के दावों पर अदालत में फैसला होना बाकी है।
लेखक
Vinay Mishra
नई दिल्ली: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बीच चल रहा विवाद अब अदालत पहुंच गया है। दुबे ने गर्ग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत भी दायर की गई है।
2018 की कथित मुलाकात को लेकर विवाद
विवाद का एक प्रमुख हिस्सा 2018 में दोनों के बीच कथित बातचीत से जुड़ा है। सुभाष चंद्र गर्ग ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि निशिकांत दुबे उनके वित्त मंत्रालय स्थित कार्यालय आए थे और उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।
गर्ग के अनुसार, बातचीत में ट्रांसफर और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों का भी उल्लेख हुआ था। उन्होंने इस कथित मुलाकात को लेकर दुबे पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया था।
दुबे ने गर्ग के इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी गर्ग के कार्यालय में जाकर उनसे इस तरह की कोई मांग नहीं की। दुबे ने इन बयानों को झूठा, मनगढ़ंत और मानहानिकारक बताया है।
पहले भेजा गया था कानूनी नोटिस
मुकदमा दायर करने से पहले निशिकांत दुबे ने सुभाष चंद्र गर्ग को कानूनी नोटिस भेजा था। इसमें कथित बयानों को वापस लेने, बिना शर्त माफी मांगने और पॉडकास्ट तथा उससे संबंधित सामग्री हटाने की मांग की गई थी।
रिपोर्टों के मुताबिक गर्ग ने दुबे की मांगों को स्वीकार नहीं किया और अपने बयान को लेकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद विवाद अदालत तक पहुंच गया।
GDP के आंकड़ों से भी शुरू हुआ था विवाद
दोनों के बीच विवाद का एक अन्य पहलू भारत की आर्थिक वृद्धि दर से जुड़ा है। सुभाष चंद्र गर्ग ने 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत वास्तविक GDP वृद्धि के आधिकारिक आंकड़ों और उनकी गणना को लेकर सवाल उठाए थे।
इसके बाद निशिकांत दुबे ने गर्ग की आलोचना की और वित्त मंत्रालय में उनके कार्यकाल से संबंधित पुराने मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में उठाया। दुबे ने मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने एक पुराने पत्र का भी हवाला दिया था।
गर्ग ने अपने कार्यकाल और वित्त मंत्रालय से हटाए जाने को लेकर दुबे के दावों पर भी अपना पक्ष रखा है। इस तरह आर्थिक आंकड़ों को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया।
दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपये की मांग
निशिकांत दुबे की ओर से दायर सिविल मानहानि मामले में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। आपराधिक मानहानि की कार्यवाही अलग से पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई है। दोनों मामलों में दुबे का पक्ष है कि गर्ग के कथित बयान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।
अब इस विवाद में अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के दावे और उनके समर्थन में पेश किए जाने वाले तथ्यों की जांच होगी। फिलहाल किसी भी पक्ष के आरोप को अदालत ने अंतिम रूप से सही या गलत नहीं ठहराया है।
अदालत के फैसले पर टिकी नजर
निशिकांत दुबे और सुभाष चंद्र गर्ग के बीच सार्वजनिक रूप से चल रहा विवाद अब औपचारिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। एक ओर दुबे ने कथित बयानों को मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है, वहीं गर्ग ने अपने पहले के बयानों का बचाव किया है।
अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत यह तय करेगी कि दोनों पक्षों के दावों और उपलब्ध साक्ष्यों का कानूनी प्रभाव क्या है।
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