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'साबित करो कि तुम भारतीय हो', बांग्लादेशी करार दिए गए व्यक्ति से कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगे सबूत

मुर्शिदाबाद की नरगिस बीबी की उस याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पति सेलिम शेख को बांग्लादेश भेजे जाने से रोकने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि सेलिम को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे। बंगाल पुलिस का दावा है कि उसके पास सेलिम के कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी होने से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जबकि परिवार की ओर से हिरासत को चुनौती दी गई है।

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'साबित करो कि तुम भारतीय हो', बांग्लादेशी करार दिए गए व्यक्ति से कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगे सबूत

नागरिकता को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद की एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पति सेलिम शेख को संभावित रूप से बांग्लादेश भेजे जाने से रोकने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने सेलिम से भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने को कहा।

मामला ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी सार्वजनिक बहस चल रही है।

31 अगस्त से डिटेंशन कैंप में है सेलिम शेख

याचिका नरगिस बीबी ने दायर की थी। उनका कहना है कि उनके पति सेलिम शेख को 31 अगस्त से हिरासत में रखा गया है और उन्हें देश से बाहर भेजे जाने की आशंका है।

नरगिस का नाम 2002 और 2026 की मतदाता सूची में दर्ज बताया गया है। वहीं, उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सेलिम का नाम इन दोनों मतदाता सूचियों में नहीं मिला है।

पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी होने का दावा किया

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त को हुई एक छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे पुलिस के अनुसार सेलिम के कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी नागरिक होने के संकेत मिलते हैं।

पुलिस के मुताबिक, सेलिम को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मई 2026 के नोटिफिकेशन के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान, जांच और संभावित निर्वासन की प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया है। यह पुलिस का पक्ष है और मामले की जांच अभी जारी है।

कोर्ट ने मांगा 2002 की वोटर लिस्ट का सबूत

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने पर जोर दिया। अदालत ने पूछा कि अगर सेलिम खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं, तो वह ऐसा दस्तावेज क्यों नहीं पेश कर रहे जिससे यह साबित हो कि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था।

अदालत ने यह भी सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति जांच के दौरान अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में सक्षम नहीं होता, तो संबंधित अधिकारी कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई कर सकता है।

पत्नी के वकील ने हिरासत पर उठाए सवाल

नरगिस बीबी की ओर से पेश वकील ने सेलिम की हिरासत को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया है। वकील ने अदालत के सामने यह सवाल भी उठाया कि क्या सेलिम को संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

इस पर अदालत ने कहा कि मामले में 30 दिनों की जांच प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान नागरिकता से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे।

अभी अंतिम नागरिकता निष्कर्ष नहीं

मामले में अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है कि सेलिम शेख भारतीय नागरिक हैं या बांग्लादेशी नागरिक। पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर एक पक्ष रखा है, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से हिरासत और प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

हाई कोर्ट ने फिलहाल निर्वासन रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता पर जोर दिया है। आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

SIR से भी जुड़ा है मामला

रिपोर्टों के अनुसार, सेलिम का नाम मतदाता सूची में नहीं मिलने की बात भी सुनवाई के दौरान सामने आई। उनकी पत्नी नरगिस का नाम 2002 और 2026 की मतदाता सूचियों में दर्ज है, जबकि सेलिम का नाम दोनों में नहीं बताया गया है।

हालांकि, मतदाता सूची में नाम का होना या न होना अकेले नागरिकता का अंतिम निर्धारण नहीं करता। नागरिकता से जुड़े दावे और दस्तावेज संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत जांचे जाएंगे।

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